बालोतरा, 21 जून: श्रम विभाग ने समस्त असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना और ई-श्रम योजना के तहत अधिक से अधिक पंजीयन करवाने के लिए प्रोत्साहित किया है। सहायक श्रम आयुक्त रामचन्द्र गढ़वीर ने बताया कि निर्माण श्रमिक, नरेगा श्रमिक, आशा वर्कर, मिड-डे-मील श्रमिक, भूमिहीन कृषक, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू श्रमिक, कूली, धोबी, मोची, रिक्शा चालक, और ऑटो चालक जैसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
ई-श्रम योजना: ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद श्रमिकों को दो लाख रुपये की निःशुल्क बीमा सुविधा मिलेगी। दुर्घटना के मामले में, स्थायी शारीरिक दिव्यांगता या मृत्यु होने पर दो लाख रुपये का बीमा और आंशिक दिव्यांगता पर एक लाख रुपये का बीमा मिलेगा। पंजीकृत श्रमिकों को यूनिक यूनिवर्सल अकाउंट नम्बर (यूएएन) वाला ई-श्रम कार्ड जारी किया जाएगा जिससे वे विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना: इस योजना के तहत असंगठित कामगारों को 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी। इस योजना में पंजीकरण निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से किया जा सकता है।
पंजीकरण प्रक्रिया: श्रमिक बैंक पासबुक, आधार कार्ड और मोबाइल के साथ स्वयं अपने मोबाइल या नजदीकी नागरिक सेवा केन्द्र (सीएससी)/ई-मित्र से निःशुल्क पंजीयन करा सकते हैं। ईपीएफओं और ईएसआईसी का लाभ लेने वाले श्रमिक इन योजनाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे।
अधिक जानकारी और पंजीकरण के लिए श्रमिक register.eshram.gov.in पर जा सकते हैं।
श्रमिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना एवं ई-श्रम योजना के तहत अधिक से अधिक पंजीयन करवाएं
श्रम विभाग ने समस्त असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सूचित करते हुए बताया कि वें भारत सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर एवं प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत ऑनलाईन रजिस्टेªशन कराकर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।
सहायक श्रम आयुक्त रामचन्द्र गढ़वीर ने बताया कि इन योजनाओं में असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले निर्माण श्रमिक, नरेगा श्रमिक, आशा वर्कर, मिड-डे-मील श्रमिक, भूमिहीन कृषक, स्टीट्र वेडर, घरेलू श्रमिक, कूली, धोबी, मोची, रिक्शा चालक, ऑटो चालक लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार स्वयं का व्यवयाय करने वाले श्रमिक जो आयकर नही देते है तथा ईएसआई/पीएफ/एनपीएस योजना के सदस्य नही है एवं अन्य असंगठित कामगारों को भी इसका लाभ मिलेगा।
सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद श्रमिक को दो लाख रूपये कीे निःशुल्क बीमा की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना मे यदि कोई श्रमिक पंजीकृत है और दुर्घटना का शिकार होता है तो मृत्यु या स्थायी रूप से शारीरिक दिव्यांगता का शिकार होने पर दो लाख रूपये का बीमा मिलेगा। आंशिक रूप से शारीरिक दिव्यांगता होने पर एक लाख रूपये के लिए भी पात्र होगा। ई-श्रम पोर्टल पंजीकरण के बाद कामगारों को यूनिक यूनिवर्सल अकाउंट नम्बर(यूएएन) वाला ई-श्रम कार्ड जारी किया जाएगा और वे इस कार्ड के माध्यम से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ कही भी कभी भी प्राप्त कर सकेगे।
इस संबंध में कोई भी श्रमिक अपना ऑनलाईन पंजीयन बैंक पासबुक, आधार कार्ड और मोबाईल के साथ स्वयं अपने स्तर से अपने मोबाईल के माध्यम से अथवा अपने नजदीकी नागरिक सेवा केन्द्र(सीएससी)/ई-मित्र से निःशुल्क पंजीयन करा सकते है। इसके अलावा श्रमिक स्वयं भी ऑनलाईन register.eshram.gov.in पर जाकर पंजीकरण कर सकता है। ईपीएफओं और ईएसआईसी का लाभ लेने वाले श्रमिक इस योजना का लाभ नही ले सकेंगे।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना
भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पंेशन योजना में भी पंजीयन करवाए श्रमिक PM-SYM असंगठित क्षेत्र के जैसे कृषि श्रमिक, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी आदि असंगठित कामगारों के लिए 3000 रूपये प्रतिमाह पेंशन दी जावेगी। PM-SYM योजना में पंजीयन नजदीकी कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से किया जावेगा।