बालोतरा: बाल विवाह रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने गंभीर पहल करते हुए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। यह नियंत्रण कक्ष 24 घंटे (राउण्ड द क्लॉक) कार्य करेगा और इसकी मदद से लोग बाल विवाह की सूचना दे सकेंगे।
नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर:
- 02988-294894
- 02988-294119 (सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण)
नियंत्रण कक्ष में तैनात कर्मचारी:
- प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक: अध्यापक रूपाराम (9982514985) एवं अध्यापक भैर भारती (9351051010)
- दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक: अध्यापक महेन्द्र कुमार (9621220860) एवं अध्यापक जोगाराम (9799214926)
- रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक: अध्यापक चेतन बोस (9799547455) एवं अध्यापक महेश कुमार (7014007433)
नियंत्रण कक्ष प्रभारी:
- नायब तहसीलदार (भू-अभिलेख) महेश कुमार दवे (9414666273)
यह नियंत्रण कक्ष 8 अप्रैल से 31 मई 2024 तक कार्य करेगा।
जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव ने आमजन से आग्रह किया है कि वे बाल विवाह की सूचना नियंत्रण कक्ष में अवश्य दें। उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है और इसे मिटाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे।
बालोतरा, 21 अप्रैल। विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) बालोतरा के निर्देशानुसार बाल विवाह के रोकथाम हेतु जिले में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है।
जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव ने बताया कि जिले में बाल विवाह के रोकथाम हेतु राउण्ड द क्लॉक (24X7) नियंत्रण कक्ष (02988-294894) की स्थापना की गई है। इसके साथ कार्यालय सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेंशन न्यायाधीश) हेल्पलाईन नम्बर 02988-294119 जारी किये गये है।
उन्होने बताया कि नियन्त्रण कक्ष तीन पारियों में संचालित किया जा रहा है। जिसमें प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक अध्यापक रूपाराम (9982514985) एवं अध्यापक भैर भारती (9351051010), दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक अध्यापक महेन्द्र कुमार (9621220860) एवं अध्यापक जोगाराम (9799214926) तथा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक अध्यापक चेतन बोस (9799547455) एवं अध्यापक महेश कुमार (7014007433) को नियुक्त किया गया है।
जिला कलक्टर ने बताया कि नायब तहसीलदार (भू-अभिलेख) महेश कुमार दवे नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी (9414666273) रहेगे। यह नियंत्रण कक्ष 08 अप्रैल से बाल विवाह रोकथाम के लिए माह मई, 2024 तक प्रभावी रहेगा। उन्होने नियंत्रण कक्ष में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने बताया कि नियंत्रण कक्ष में एक रजिस्टर का संधारण किया जायेगा जिसमें प्रतिदिन प्राप्त होने वाली शिकायतों एवं समस्याओं का इन्द्राज किया जायेगा। शिकायतों एवं समस्याओं के समाधान की कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारियों को सूचना प्रेषित की जायेगी एवं इसका प्रभावी नियंत्रण प्रभारी अधिकारी करेंगे। प्रभारी अधिकारी माह अप्रेल से मई तक प्रत्येक माह की 25 तारीख तक सूचना निर्धारित प्रारूप में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेंशन न्यायाधीश) बालोतरा को भिजवाना सुनिश्चित करेगें।