जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव ने तहसील पचपदरा की पटवारी कमला को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के 15 सितम्बर 2023 से अवकाश पर रहने के कारण निलम्बित कर दिया है। कमला पटवारी पिछले 9 महीने से अपने मुख्यालय से अनुपस्थित थी।
तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट के आधार पर जिला कलक्टर ने राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कार्रवाई की है। निलम्बन के दौरान कमला पटवारी का मुख्यालय तहसीलदार कार्यालय भू. अ. समदडी रहेगा।
विस्तृत विवरण
पटवारी कमला के लंबे समय से अनुपस्थित रहने की तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट के अनुसार, कमला ने 15 सितम्बर 2023 से बिना किसी सक्षम अधिकारी से अनुमति लिए अवकाश लिया हुआ है। इतने लंबे समय तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने पर यह कार्रवाई आवश्यक मानी गई।
जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव ने उक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरन्त प्रभाव से निलम्बन का आदेश जारी किया। इस निलम्बन के तहत कमला पटवारी का मुख्यालय तहसीलदार कार्यालय भू. अ. समदडी में रहेगा।
इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि सरकारी कर्मचारी बिना उचित अनुमति के अवकाश पर नहीं जा सकते और ऐसा करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।