माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार संशोधित राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 में किशोर न्याय बोर्ड, बाड़मेर, बाल पीड़ित प्रतिकर कमेटी तथा न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरणों में पीड़ितों को प्रतिकर दिये जाने की अनुशंषा संबंधी समस्त प्रकरणों को सम्मिलित किया जिसमें मुख्य रूप से महिला यौन हिंसा, अवयस्क किशोरों के साथ हुए यौन अपराध व हत्या तथा एसिड अटैक के गंभीर प्रकृति के प्रकरणों में पीड़ितों व उनके आश्रितों के प्रार्थना पत्र पर जिला स्तरीय पीड़ित प्रतिकर कमेटी द्वारा विचार विमर्श कर कुल 75 प्राप्त आवेदन पत्रों में 11 लाख 25 हजार रुपये की राशि उक्त योजना के तहत पीड़ितों को प्रदत किए जाने के आदेश जारी किए।
इस बैठक में खगेन्द्र कुमार शर्मा (पारिवारिक न्यायाधीश), सिद्धार्थ दीप (सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण), सुशील कुमार यादव (कलक्टर बालोतरा), गोपाल सिंह (अति. पुलिस अधीक्षक बालोतरा), उम्मेदसिंह चंपावत (बार संघ अध्यक्ष), व्यक्तिशः उपस्थित रहे एवं टीना डाबी (कलक्टर बाड़मेर), नरेन्द्र मीणा (पुलिस अधीक्षक बाड़मेर) व नुकेश भगोरा (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट), वर्चुअल माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, सिद्धार्थ दीप (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य आपराधिक घटनाओं का शिकार हुए व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि उन्हें पुनर्वास में मदद मिल सकें एवं वे अपने जीवन को पुनः सामान्य रूप से जी सकें। उन्होंने बताया कि यह योजना विभिन्न प्रकार के अपराधों जैसे बलात्कार, हत्या, हिंसा आदि के शिकार व्यक्तियों के लिए लागू होती है साथ ही बताया कि सरकार द्वारा जारी की गई इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को मुआवजा प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इस योजना के तहत मुआवजे की राशि पीड़ितों की स्थिति के अनुसार निर्धारित की जाती है. और इसके लिए आवेदनों की प्रक्रिया को त्वरित और पारदर्शी बनाया गया है।