बालोतरा, 09 अक्टूबर। जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र विजय ने जिले में विधानसभा आम चुनाव 2023 शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न करवाने की दृष्टि से सोमवार, 09 अक्टूबर रात्रि 12 बजे से निषेधाज्ञा जारी की है, जो कि 5 दिसम्बर 2023 तक सम्पूर्ण बालोतरा जिले की सीमा में प्रभावी रहेगी।
इस निषेधाज्ञा के तहत जिले की सीमा में किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र, अन्य हथियार, सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले नारे और प्रचार, सार्वजनिक और राजकीय संपत्तियों पर नारा-लेखन या पोस्टर, मदिरा का सेवन और जुलूस, सभा आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है।
निषिद्ध गतिविधियों में शामिल होने वालों पर कार्रवाई
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि निषेधाज्ञा की अवहेलना करने वालों पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
निषेधाज्ञा के प्रमुख प्रावधान
- जिले की सीमा में किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र, अन्य हथियार, लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण करना, घूमना, प्रदर्शन करना या प्रयोग करना प्रतिबंधित है।
- बालोतरा जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति जिले की सीमा में इस प्रकार के हथियारों को अपने साथ नहीं लायेगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग या प्रदर्शन करेगा।
- कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा, न ही ऐसा कोई भाषण और उद्बोधन देगा, न ही ऐसे किसी पम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवाएगा, वितरण करेगा या करवायेगा और न ही ऐसे ऑडियो-वीडियो कैसेट या अन्य किसी इलैक्ट्रानिक उपकरणों आदि किसी भी माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवाएगा।
- कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पतियों पर किसी तरह का नारा-लेखन या प्रति-चित्रण नहीं करेगा, ना ही करवाएगा और न ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिंग आदि लगाएगा, और न ही सार्वजनिक सम्पतियों का विरूपण करेगा या करवायेगा।
- कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य व्यक्ति को करवायेगा।
- कोई भी व्यक्ति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक मिटिंग का आयोजन नहीं कर सकेगा।
- कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से 200 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी तरह के मोबाईल फोन, सेलफोन, वायरलैस का उपयोग नहीं करेगा न ही लेकर चलेगा।
निषेधाज्ञा के उद्देश्य
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह निषेधाज्ञा विधानसभा चुनाव 2023 को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए जारी की गई है। इस निषेधाज्ञा के माध्यम से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और मतदाताओं को बिना किसी भय या दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र विजय द्वारा जारी आदेशानुसार राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की घोषणा की जा चुकी है। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार उक्त विधानसभा आम चुनाव शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से करवाने तथा बालोतरा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी मतदाता विशेषकर कमजोर वर्ग के मतदाता बिना किसी आतंक व भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके, इस हेतु शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना नितांत आवश्यक है।
इस हेतु जिला मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी की है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति बालोतरा जिले की राजस्व सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवोल्वर, पिस्टल, राईफल, बन्दूक, एम.एल.गन आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, खूखरी, वल्लभ, कटार, धारिया, बाघनख (शेर पंजा) जो किसी भी धातु का बना हो आदि एवं मोटे घातक हथियार, लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा और न ही प्रयोग करेगा।
उन्होंने बताया कि ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान केन्द्रों में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है, लाठी का उपयोग चलने में सहारा लेने के लिए कर सकेंगे। वही सिख समुदाय के लोगों को धार्मिक परम्परा के अनुसार कृपाण धारण करने की छूट होगी। यह आदेश शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के लिए आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाने में जमा कराने के लिए ले जाने पर लागू नहीं होगा। साथ ही राष्ट्रीय राईफल एसोसियेशन के वह सदस्य जो प्रतियोगिता की तैयारी एवं भाग लेने जा रहे है, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि बालोतरा जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति जिले की सीमा में इस प्रकार के हथियारों को अपने साथ नहीं लायेगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग या प्रदर्शन करेंगा। साथ ही कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा, न ही ऐसा कोई भाषण और उद्बोधन देगा, न ही ऐसे किसी पम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवाएगा, वितरण करेगा या करवायेगा और न ही ऐसे ऑडियो-वीडियो कैसेट या अन्य किसी इलैक्ट्रानिक उपकरणों आदि किसी भी माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवाएगा। जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था इंटरनेट तथा सोशल मीडिया तथा फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सअप, यूट्यूब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा।
कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पतियों पर किसी तरह का नारा-लेखन या प्रति-चित्रण नहीं करेगा, ना ही करवाएगा और न ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिंग आदि लगाएगा, और न ही सार्वजनिक सम्पतियों का विरूपण करेगा या करवायेगा। किसी भी निजी सम्पति का उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग उसके स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पपर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य व्यक्ति को करवायेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा न ही इस हेतु किसी को दुष्प्रेरित करेगा। यह आदेश पर्वो, त्योहारों के दौरान पुलिस स्वीकृती के तहत आयोजित धार्मिक समारोह, जुलूसों व कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक मिटिंग का आयोजन नहीं कर सकेगा, परंतु यह प्रतिबंध विवाह समारोह, शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार-प्रसार हेतु वाहनों से यातायात बाधित नहीं करेगा ना ही करवायेगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग नहीं कर सकेगा।
जारी आदेशानुसार किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे, गिरजाघर या अन्य धार्मिक स्थान का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से 200 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी तरह के मोबाईल फोन, सेलफोन, वायरलैस का उपयोग नहीं करेगा न ही लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। मतदान के दिवस मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वहां से वापस लाने पर पूर्णतः रोक रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी यह आदेश 9 अक्टूबर 2023 को रात्रि 12 बजे से लागू होगा तथा 5 दिसम्बर 2023 तक सम्पूर्ण बालोतरा जिले की सीमा में प्रभावी रहेगा। इस आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा।