राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान कर दिया है। शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के तहत प्रदेश के निजी विद्यालयों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। इस योजना के तहत पात्र अभिभावक अपने बच्चों का नि:शुल्क प्रवेश सुनिश्चित कर सकते हैं।
प्रवेश प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण तिथियां
राज्य सरकार द्वारा जारी टाइम फ्रेम के अनुसार, आरटीई के तहत प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 मार्च 2025 से शुरू होगी। यह प्रक्रिया कई चरणों में संपन्न होगी, जिसकी प्रमुख तिथियां निम्नानुसार हैं:
क्रमांक | कार्यक्रम | तिथि |
---|---|---|
1 | ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ | 25 मार्च 2025 |
2 | ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि | 07 अप्रैल 2025 |
3 | वरीयता निर्धारण हेतु लॉटरी | 09 अप्रैल 2025 |
4 | चयनित विद्यार्थियों की सूची जारी | 11 अप्रैल 2025 |
5 | अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग | 11 से 21 अप्रैल 2025 |
6 | दूसरे चरण की सूची जारी (रिक्त सीटों हेतु) | 28 अप्रैल 2025 |
7 | दूसरे चरण की ऑनलाइन रिपोर्टिंग | 29 अप्रैल से 06 मई 2025 |
किन कक्षाओं के लिए आवेदन किया जा सकता है?
इस योजना के तहत पूर्व प्राथमिक (PP3) और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
कैसे करें आवेदन?
अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट rajpsp.nic.in पर जाना होगा। वहां पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन फॉर्म भरना होगा।
आवश्यक दस्तावेज:
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- अभिभावक का पहचान पत्र (आधार कार्ड/ राशन कार्ड/ वोटर आईडी)
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
लॉटरी प्रक्रिया कैसे होगी?
यदि किसी विद्यालय में आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या उपलब्ध सीटों से अधिक होती है, तो चयन लॉटरी प्रणाली द्वारा किया जाएगा। यह प्रक्रिया 09 अप्रैल 2025 को होगी, जिसके बाद चयनित छात्रों की सूची जारी की जाएगी।
ऑनलाइन रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है?
लॉटरी में चयनित विद्यार्थियों के अभिभावकों को 11 अप्रैल से 21 अप्रैल 2025 के बीच ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। यदि कोई अभिभावक निर्धारित समय में रिपोर्टिंग नहीं करता है, तो उसकी सीट दूसरे चरण में अन्य योग्य छात्रों को दे दी जाएगी।
महत्वपूर्ण निर्देश:
- आवेदन पत्र में सही जानकारी भरें, अन्यथा आवेदन रद्द किया जा सकता है।
- सभी दस्तावेज सही और प्रमाणित होने चाहिए।
- चयन होने के बाद निर्धारित समय में रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है।
सहायता और अधिक जानकारी के लिए:
यदि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी अभिभावक को किसी प्रकार की समस्या आती है, तो वे नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं:
📞 Helpline Number: 0151-2220140 / 0141-2791073
निष्कर्ष
राजस्थान सरकार का यह कदम आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो समय पर आवेदन करें और अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करें।