बुजुर्ग और दिव्यांगों को मिलेगी सुविधा, 25 नवंबर से पहले ही करा लेंगे वोटिंग
विधानसभा चुनाव 2023 में पहली बार निर्वाचन आयोग ने घर से वोट यानी ‘होम वोटिंग’ किसी सुविधा उपलब्ध करवाई है l
इसके तहत 80 साल की उम्र पार कर चुके बुजुर्गों और 40% तक दिव्यांग व्यक्तियों को यह सुविधा मिलेगी। चुनाव आयोग ने ऐसे मतदाताओं को चिह्नित किया हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि वोट फ्रॉम होम की सुविधा के लिए प्रपत्र 12 डी आवेदन करना होगा। यह बीएलओ के अलावा ऑनलाइन भी उपलब्ध है। पुरोहित ने बताया कि 30 अक्टूबर को अधिसूचना लागू होगी। अधिसूचना लागू होने के 5 दिन के भीतर यह आवेदन भरकर देना होगा। उन्होंने बताया कि 9 नवंबर को नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी हो जाएगी। इसके बाद वोट फ्रॉम होम की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। जो 25 नवंबर को मुख्य वोटिंग से एक दिन पहले 24 नवंबर तक चलेगी। तय अवधि में ऐसे मतदाता फॉर्म 12 डी भरकर देंगे। उनके आवेदनों की जांच रिटर्निंग अधिकारी करेंगे और उसके बाद ही होम वोटिंग वाले मतदाताओं की सूची बनाई जाएगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी अंजुम ताहिर सम्मा ने बताया कि ऐसे मतदाताओं को संबंधित बीएलओ से संपर्क करना होगा। इसके अलावा बीएलओ भी चुनाव आयोग की चिन्हित सूची के अनुसार मतदाताओं को फॉर्म भेजेंगे।
30 अक्टूबर को अधिसूचना लागू होगी । इसके बाद ही होम वोटिंग की सुविधा मांगने वालों को चिन्हित किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि 9 नवंबर को नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी। इसके बाद मत पत्र प्रकाशित होते ही ये टीमें घर-घर जाकर ऐसे आवेदन करने वाले मतदाताओं से मतदान कराने लग जाएंगे।
स्वीप के नोडल अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवपाल जाट के मुताबिक मतदान दलों में शामिल कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि कैसे वोट फ्रॉम होम का प्रोसेस करवाया जाएगा।
राजनीतिक दलों को भेजी जाएगी सूची
होम वोटिंग वाली मतदाताओं की सूची संबंधित राजनीतिक दलों को भी भेजी जाएगी। ताकि यह उनको पता चल सके कि ये मतदाता घर से ही वोट करने की सुविधा लेने वाले हैं। चुनाव आयोग से उम्मीदवारों की सूची फाइनल होने के बाद निर्वाचन विभाग मतपत्र छापेगा।
पूरी पोलिंग पार्टी लगाई जाएगी
जब वोटर्स तय हो जाएंगे ,उसके बाद घर से मतदान की व्यवस्था के लिए पूरी पोलिंग पार्टी लगाई जाएगी। हर सेक्टर के लिए न्यूनतम एक पोलिंग पार्टी होम वोटिंग के लिए होगी। ज्यादा मतदाता हैं तो पोलिंग पार्टी की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी।
करीब 10 से 15 मिनट एक मतदाता पर लगेंगे
होम वोटिंग के लिए मतदाताओं से समय लेकर टीम मतदान कराने जाएंगी। इस दौरान प्रयास यह रहेगा कि तय तिथि तक सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग कर लें। इसमें टीम के घर के अंदर पहुंचने के बाद करीब 10 से 15 मिनट एक मतदाता पर लगेंगे। इसके तहत सेटअप लगाने के साथ अंदर उनके हस्ताक्षर, बैलेट पेपर जारी करने से लेकर मतदान कराने तक का काम होगा।मतपेटियों में वोट को सुरक्षित रखा जाएगा। इसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी।
घर में बनाएंगे मतदान केंद्र पोलिंग पार्टी में पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, विडियोग्राफर, माइक्रो ऑब्जर्वर, बीएलओ और सुरक्षाकर्मी की एक टीम होगी। जिस के घर मतदान होना है, वहां एक कमरे या अहाते में मतदान केंद्र जैसा कम्पार्टमेंट तैयार किया जाएगा। साथ में एक फोल्डिंग टेबल भी होगी। घर में ही कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद वोटिंग कम्पार्टमेंट बनाया जाएगा।
जिसमें फोल्डिंग टेबल लगाई जाएगी। साथ में जो सीलबंद (बॉक्स) लेकर जाएंगे जिसमें मतदाता अपना वोट करने के बाद उसमें डाल देगा। जो मत पत्र दिया जाएगा इसमें जिस उम्मीदवार को वोट करना है उसके आगे राइट का निशान लगा देंगे। यह सारा काम सेक्टर आफिसर के सुपरविजन में काम होगा और वह पूरी टीम रिटर्निंग ऑफिसर को रिपोर्ट देंगे।
घर से वोट देने की पूरी रिपोर्ट रोजाना रिटर्निंग अधिकारी को दी जाएगी और फिर चुनाव आयोग मुख्यालय पर भेजी जाएगी। एक बार वोटर ने सूची में अंकित कर दिया कि वे घर से ही मतदान करना चाहते हैं तब वे चाह कर भी मतदान केंद्र से वोटिंग नहीं कर पाएंगे।आवेदन करने वाले मतदाता के घर चुनाव आयोग की टीम 2 बार जाएगी। पहली बार में नहीं मिलने पर दूसरी बार फोन पर समय पूछा जाएगा और उसके बाद ही टीम पहुंचेगी। तीसरी बार अवसर नहीं मिलेगा।
इयमें मतदाताओं को ,जो पता फॉर्म में भरा है केवल उसी पते पर मतदान कराया जा सकेगा। टीम किसी भी अन्य जगह पर मतदान कराने नहीं जाएगी।
जिस दिन शेड्यूल होगा उसी दिन वोटिंग संभव हो पाएगी। टीम जब वोट कराने जाएगी तब पूरा सत्यापन करेगी। सबसे पहले तो उसके नाम एवं पता को लेकर दस्तावेज से सत्यापन करेगी। इसके बाद वोट देने के लिए पूरा सेटअप लगाया जाएगा। इसमें जो सूची होगी उसमें मतदाता के हस्ताक्षर कराएंगे, इसके बाद उसको मत पत्र इश्यू किया जाएगा। इस दौरान पूरे रास्ते वीडियोग्राफर साथ चलेगा। लेकिन, मतदान करते समय वह किसी भी वोटर की वीडियोग्राफी नहीं कर पाएगा। यह गोपनीय रहेगा, ताकि वोटर ने किसे मत दिया है यह गोपनीय रहे।जब टीम घर पहुंच जाएगी तो सबसे पहले वीडियोग्राफर उतरेगा। वह टीम के उतरने से लेकर उसके घर जाने से लेकर पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड करेगा। जब वोट देने की बारी आएगी l तब उसके मत की गोपनीयता बनी रहे ,इसके लिए वहां की रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी।
अधिग्रहित वाहनों के वाहन चालकों, परिचालकों और क्लीनर्स को डाक मतपत्र से मिलेगी मतदान की सुविधा
विधानसभा आम चुनाव 2023 के अन्तर्गत अधिग्रहित वाहनों के वाहन चालकों, परिचालकों और क्लीनर्स को डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी अंजुम ताहिर सम्मा ने जिला परिवहन अधिकारी बाड़मेर एवं बालोतरा को चुनाव हेतु वाहन अधिग्रहण के दौरा संबंधित वाहन के चालकों, परिचालकों और क्लीनर्स से डाक मतपत्र के आवेदन फार्म-12 भरवाकर प्राप्त कर निर्वाचन कार्यालय के डाक मतपत्र प्रकोष्ठ को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि आवेदन फार्म-12 डाक मतपत्र प्रकोष्ठ से वाहक भेजकर प्राप्त कर सकते है। विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या और क्रम संख्या की जानकारी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय से निर्वाचन कार्यालय में डाक मतपत्र प्रकोष्ठ अथवा भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से सर्च कर ज्ञात की जा सकती है। उन्होंने डाक मतपत्र हेतु भरे हुए आवेदन पत्र अनिवार्य रूप से संबंधित रिटर्निंग अधिकारी और डाक मतपत्र प्रकोष्ठ में मतदान तिथि से 10 दिन पूर्व आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि समय पर आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं कराने की अवस्था में डाक मतपत्र जारी नहीं हो पायेंगे जिसके लिये संबंधित जिला परिवहन अधिकारी उत्तरदायी होंगे।