बालोतरा, 29 जनवरी। राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित होने वाली आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 की पूर्व तैयारियों को लेकर जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलक्टर अशोक कुमार, समस्त उपखंड अधिकारी, सतर्कता दल प्रभारी एवं उप समन्वयक उपस्थित रहे।
परीक्षा की शुचिता और सुरक्षा प्राथमिकता
जिला कलक्टर यादव ने परीक्षा आयोजन की निष्पक्षता, गोपनीयता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सतर्कता दल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और उन्हें आयोग एवं परीक्षा समन्वयक के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि:
- प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी।
- परीक्षा सामग्री पूरी गोपनीयता और सुरक्षा के साथ परीक्षा केंद्र तक पहुंचे।
- परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए 6 सतर्कता दल और 9 उप समन्वयकों की नियुक्ति की गई है।
- प्रत्येक केंद्र पर पुलिस जाप्ता और सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे।
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नकल पर विशेष नजर, सख्त कानूनी कार्रवाई होगी
जिला कलक्टर ने स्पष्ट किया कि परीक्षा में नकल करने या कराने वालों के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2022 के तहत कड़ी कार्रवाई होगी।
- परीक्षा केंद्रों के आसपास की फोटोस्टेट दुकानें और ई-मित्र केंद्र बंद रहेंगे।
- मोबाइल, ब्लूटूथ, अन्य संचार उपकरण परीक्षा केंद्र में प्रतिबंधित रहेंगे।
- परीक्षार्थी को सुबह 11 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा।
यदि कोई परीक्षार्थी नकल करते हुए पकड़ा गया, तो उसे तीन साल तक की जेल और न्यूनतम एक लाख रुपये जुर्माना भरना होगा। वहीं, नकल गिरोह या परीक्षा लीक में शामिल लोगों को 10 साल तक की जेल और 10 लाख से 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
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परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण एवं सुरक्षा व्यवस्था
जिला कलक्टर यादव एवं जिला पुलिस अधीक्षक हरीशंकर ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि—
- फ्रिस्किंग (सघन तलाशी) के बाद ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
- प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर वीडियोग्राफर अनिवार्य रूप से तैनात रहेंगे।
- परीक्षा कक्षों में निरीक्षण के लिए पर्याप्त अधिकारी और पर्यवेक्षक लगाए जाएंगे।
आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 का आयोजन 02 फरवरी को दोपहर 12 से 3 बजे तक 27 परीक्षा केंद्रों पर होगा, जिसमें 6,801 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रशासन परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह सतर्क है।
प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा
बैठक का आयोजन एवं अध्यक्षता
जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में शामिल
बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक कुमार, समस्त उपखंड अधिकारी, सतर्कता दल प्रभारी एवं उप समन्वयक शामिल हुए।
जिला कलेक्टर के निर्देश
जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने कहा कि किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि को रोकने और परीक्षा आयोजन की निष्पक्षता, नियमबद्धता, गुणवत्ता, शुचिता सुनिश्चित करने में सतर्कता दल की विशेष भूमिका है। सतर्कता दल प्रभारी एवं उप समन्वयक आयोग एवं परीक्षा समन्वयक के सामान्य व विशिष्ट दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करें। परीक्षा के सुचारू संचालन एवं शुचिता, सुरक्षा व गोपनीयता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है।
सुनिश्चित करने के निर्देश
यह भी सुनिश्चित करें कि समस्त परीक्षा केंद्रों एवं परीक्षा कक्षों में परीक्षा सामग्री पूर्णतः गोपनीय व सुरक्षित रूप से पहुंचे और इसकी वीडियोग्राफी भी करवाई जाए। इसके कहीं लीक या दुरुपयोग होने की संभावना नहीं रहे। राज्य सरकार द्वारा पेपर लीक तथा नकल जैसी घटनाओं को रोकने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। आयोग द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना करते हुए परीक्षा का सफल आयोजन किया जाए।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर की सूचना
अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि 2 फरवरी को जिला मुख्यालय पर 27 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिसमें 6,801 परीक्षार्थी भाग लेंगे। परीक्षा को पारदर्शी एवं निष्पक्ष करवाने के लिए 6 सतर्कता दल गठित किए गए हैं। साथ ही 9 उप समन्वयकों की नियुक्ति की गई है।
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सतर्कता दल प्रभारियों को निर्देश
उन्होंने सभी सतर्कता दल प्रभारियों को निर्देशित किया कि वह सुनिश्चित करें कि उनको आवंटित क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों के संबंध में नियुक्त उपसमन्वयक, पर्यवेक्षक, केंद्राधीक्षक, अभिजागर, सुरक्षाकर्मी एवं पुलिसकर्मी, वीडियोग्राफर तथा अन्य कार्मिकों द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों की पालना निष्पक्षता एवं स्पष्टता के साथ की जा रही है। यह भी सुनिश्चित करें कि केंद्राधीक्षक व पर्यवेक्षक द्वारा विभिन्न कक्षों का समुचित निरीक्षण किया जा रहा है एवं अभिजागरों द्वारा उनको आवंटित कार्यों की पूर्णतः पालना की जा रही है।
नकल रोकने के लिए कार्यवाही के निर्देश
उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा हेतु अनुमत वास्तविक अभ्यर्थी ही परीक्षा दे रहा है। परीक्षार्थी द्वारा नकल या नकल का प्रयास नहीं करें। किसी अभ्यर्थी के पास कोई प्रतिबंधित सामग्री यथा मोबाइल, ब्लूटूथ, संचार उपकरण, नकल सामग्री नहीं हों। यदि कोई अभ्यर्थी नकल करता हुआ या नकल का प्रयास करता हुआ या किसी अभ्यर्थी के पास नकल सामग्री पाई जाए तो उसके विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करें।
नकल करने एवं करवाने वालों पर रहेगी विशेष नजर
जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने बताया कि आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 में नकल को रोकने एवं पारदर्शी बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी की पहचान करते के साथ ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश के दौरान उनकी वीडियोग्राफी की जाएगी। परीक्षा दिवस पर परीक्षा केंद्रों के आसपास की सभी फोटो स्टेट की दुकानें एवं ईमित्र बंद रहेगी। किसी परीक्षार्थी और कार्मिक को परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थी को अपने परीक्षा केंद्र पर 11 बजे से पूर्व उपस्थिति देनी होगी। इसके पश्चात किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा के दौरान किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केंद्र पर प्रतिबंधित सामग्री लाने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2022 के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी।
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2022 के तहत प्रावधान
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2022 के तहत दस साल की जेल और दस लाख से दस करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान नकल अथवा नकल का प्रयास करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2022 के तहत कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2022 के तहत परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधनों का उपयोग करते पाए जाने पर तीन साल तक की जेल और न्यूनतम एक लाख रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी में शामिल होने पर चाहे वे परीक्षा आयोजन में सीधे जुड़े हों या नहीं। इस अधिनियम के तहत पांच से दस साल तक की जेल और दस लाख से दस करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। किसी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए दोषी पाए जाने पर उन्हें दो साल तक किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में बैठने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण
जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव तथा जिला पुलिस अधीक्षक हरीशंकर ने राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 2 फरवरी को दोपहर 12 से 3 बजे तक एक पारी में राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के सफल, निष्पक्ष एवं शुचिता पूर्ण आयोजन के लिए सतर्कता बरतते हुए बुधवार को परीक्षा का निरीक्षण किया गया तथा सुरक्षा के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने निगरानी के लिए परीक्षार्थियों एवं परीक्षा केंद्रों पर वीडियो ग्राफी करवाने के साथ प्रत्येक केंद्र पर वीडियोग्राफर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालना किया जाए। अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम के लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश से पूर्व फ्रिस्किंग की जाए। इसके लिए पुलिस का अतिरिक्त जाप्ता तैनात रहे।