- राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के एक्शन प्लान, 2023-24 के तहत बालोतरा में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर विधिक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया।
- रैली में सवेरा संस्थान द्वारा संचालित मानिसक विमंदित पुनर्वास गृह के बच्चों एवं स्काउट गाईड के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया।
- रैली कलेक्ट्रेट कार्यालय से शुरू होकर रिको चौराहा होते हुए लघु उद्योग मंडल, बालोतरा पहुंची।
- लघु उद्योग मंडल के सेमिनार हॉल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- कार्यक्रम में ज्ञान दिशा विद्यालय के बच्चों ने नाटिका के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को दर्शाया।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सिद्धार्थ दीप ने मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी।
- उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों को न्याय प्राप्त करने के लिये निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जा सकती है।
बालोतरा, 10 अक्टूबर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के एक्शन प्लान, 2023-24 के तहत जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में सवेरा संस्थान द्वारा संचालित मानिसक विमंदित पुनर्वास गृह के बच्चों एवं स्काउट गाईड के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया।
रैली को जिला कलेक्टर राजेन्द्र विजय व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सिद्धार्थ दीप ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली कलेक्ट्रेट कार्यालय से शुरू होकर रिको चौराहा होते हुए लघु उद्योग मंडल, बालोतरा पहुंची।
लघु उद्योग मंडल के सेमिनार हॉल में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ज्ञान दिशा विद्यालय के बच्चों ने नाटिका के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को दर्शाया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सिद्धार्थ दीप ने कहा कि मानसिक विमंदित व्यक्तियों की प्रति हमारे नैतिक जिम्मेदारी है कि इनके प्रति हमारा सहानुभूति पूर्ण व्यवहार हो साथ ही अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाए। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 के तहत मानसिक रोगियों के अधिकारों को विधिक परिपेक्ष्य में व्याख्यायित करते हुए बताया कि मानसिक विमंदित व्यक्तियों के लिये वर्ष 2012, 1987 व 2017 में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम को समय समय पर संशोधित कर लागू किया गया।
उन्होंने मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के विधिक अधिकारों, उपचार व संपत्ति की देखभाल आदि के बारे में विस्तृत जानकारियां प्रदान की। उन्होंने यह भी बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों को न्याय प्राप्त करने के लिये निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जा सकती हैं।
इस अवसर पर सवेरा संस्थान के सचिव सत्यनारायण, लघु उद्योग मंडल के अध्यक्ष जसवंत गोगड, सचिव कमलेश चौपड़ा, ज्ञान दिशा विद्यालय के प्रधानाचार्य विशाल पटवारी, जे०सी०आई संस्थान से पूजा सिंघवी, चन्द्रा बालड़, प्रमिला सालेचा, अशोक वाठियाँ पैनल अधिवक्ता कैलाश माहेश्वरी व सवेरा संस्थान तथा स्काउट गाइड के विद्यार्थीगण उपस्थित रहे।