राजस्थान: अब पुरानी गाड़ियों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी,नहीं तो कट जाएगा 10 हज़ार रुपये तक का चालान

नियम सख्ती से लागू

MOX RATHORE

राजस्थान में परिवहन विभाग द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, 01 अप्रैल 2019 से पूर्व निर्मित सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य हो गया है। इस नियम की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 तक बढ़ा दी गई है।

आवेदन प्रक्रिया और शुल्क

वाहन स्वामी परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की वेबसाइट transport.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भारतीय ऑटोमोबाइल मेनुफैक्चरर्स सोसायटी की वेबसाइट www.siam.in पर संबंधित जिले, वाहन की श्रेणी एवं डीलर का चयन कर HSRP लगाने हेतु Slot Booking की जा सकती है।

HSRP लगवाने के लिए शुल्क निम्नानुसार है:

  • दुपहिया वाहन: 425 रुपये
  • कार: 695 रुपये
  • मध्यम और भारी वाहन: 730 रुपये
  • ट्रैक्टर और कृषि कार्य से जुड़े वाहन: 495 रुपये

समय सीमा

HSRP लगाने की समय सीमा पंजीयन क्रमांक के अंतिम अंक के आधार पर निर्धारित की गई है:

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  • अंतिम अंक 1 अथवा 2: 29 फरवरी 2024
  • अंतिम अंक 3 अथवा 4: 31 मार्च 2024
  • अंतिम अंक 5 अथवा 6: 30 अप्रैल 2024
  • अंतिम अंक 7 अथवा 8: 31 मई 2024
  • अंतिम अंक 9 अथवा 0: 31 जुलाई 2024
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चालान और दंड

यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर HSRP नहीं लगाई गई तो वाहन स्वामियों को भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है:

  • दुपहिया और तिपहिया वाहन: प्रथम चालान 2000 रुपये, उसके बाद 5000 रुपये
  • चार पहिया और उससे बड़े वाहन: प्रथम चालान 5000 रुपये, उसके बाद 10000 रुपये

परिवहन विभाग द्वारा सख्ती से इस नियम का पालन करवाया जाएगा। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने पर विभागीय निर्देशानुसार सघन जांच अभियान चलाते हुए बिना नंबर प्लेट के वाहन मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

अधिकारियों की अपील

जिला परिवहन अधिकारी राजेन्द्र मारू ने बताया कि 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत समस्त वाहन मालिक HSRP लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने अपील की है कि अनावश्यक कठिनाइयों से बचने के लिए वाहन स्वामी शीघ्रातिशीघ्र HSRP लगवा लें।

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