बाड़मेर, 10 अक्टूबर। बाड़मेर और बालोतरा जिले में विधानासभा चुनाव-2023 के दौरान 19 लाख 15 हजार 475 मतदाता मतदान करेंगे। सात विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए 2229 मतदान केन्द्र एवं 4 सहायक मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए है।
- बाड़मेर और बालोतरा जिले में 19.15 लाख मतदाता करेंगे मतदान।
- सात विधानसभा क्षेत्रों में 2229 मतदान केन्द्र एवं 4 सहायक मतदान केन्द्र बनाए गए हैं।
- 30 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू होगा।
- 23 नवंबर को मतदान, 3 दिसंबर को मतगणना होगी।
- जिले में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।
- सभी दलों से स्वतंत्र-निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान तथा आचार संहिता का पालन करवाने के लिए पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर अरूण पुरोहित ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की पहल की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी पुरोहित ने बताया कि विधानसभा चुनाव में मतदान केन्द्र तक पहुंचने में असमर्थता जताने वाले मतदाताओं को विकल्प के तौर पर यह सुविधा मिल सकेगी। इसके लिए संबंधित मतदाता को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। बूथ लेवल अधिकारी की ओर से घर-घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के लिए योग्य मतदाताओं को इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है।
क्यूआर कोड युक्त मिलेगी वोटर सूचना पर्ची
मतदाताओं को उनके मतदान केन्द्र मतदाता सूची में उनके सीरियल नंबर, मतदान दिवस एवं समय आदि की सूचना क्यूआर कोड युक्त वोटर सूचना पर्ची मतदान दिवस से कम से कम 5 दिवस पूर्व वितरित की जाएगी।
विशेष प्रकार के मतदान केन्द्र होंगे स्थापित
विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आठ-आठ आदर्श मतदान केन्द्र, एक-एक पिंक एवं दिव्यांग मतदान केन्द्र तथा 40 वर्ष की आयु से कम उम्र वाले युवा कार्मिकों की ओर से संचालित होने वाले मतदान केन्द्र स्थापित होंगे। जिले की बाड़मेर, गुड़ामालानी, पचपदरा एवं चौहटन विधानसभा क्षेत्र में एक-एक सहायक मतदान केन्द्र स्थापित किए गए है।
सरकारी खर्चों पर उपलब्धियों का विज्ञापन निषेध
आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही सरकारी खर्चे पर सरकारी उपलब्धियों संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग्स आदि का प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी एवं सार्वजनिक कोष से सरकार की उपलब्धियां दर्शाने संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग्स, पोस्टर आदि नहीं लगाए जा सकते हैं।
उड़न दस्ते गठित
आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही मतदाताओं को नगद, राशि, गिफ्ट आइटम्स साड़ी, धोती, कंबल आदि शराब नारकोटिक्स पदार्थ वितरित नहीं किए जा सके। इसके लिए जिले में आयकर, आबकारी, नारकोटिक्स एवं वाणिज्य कर विभाग के उड़नदस्ता का गठन किया गया है। यह उड़न दस्ता दल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सतत काम करेंगे। नगद राशि वितरण, धोती, कंबल, साड़ी आदि वितरण शराब एवं नारकोटिक्स पदार्थों के वितरण की सूचना मिलने पर संबंधित विभाग के दल एवं उड़न दस्ता मौके पर जाकर तलाशी लेंगे और नगद राशि तथा सामान की जब्ती करेंगे। उन्होंने आम जनता से यह भी अपील की है कि नगद राशि, गिफ्ट आइटम, शराब या अन्य वस्तुओं का यदि कहीं वितरण किया जा रहा है,तो उसका वीडियो, ऑडियो भारत निर्वाचन आयोग के एप सी-विजिल पर अपलोड करें। ताकि ऐसी गतिविधियों पर तत्काल कार्यवाही की जा सके। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 1950 पर भी सूचना दी जा सकती है।
उन्होंने बताया कि बाड़मेर जिले की सात विधानसभा क्षेत्रों में 23 नवंबर को मतदान होगा। जबकि 3 दिसंबर को मतगणना होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी पुरोहित ने बताया कि विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के तहत 30 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू होगा और 6 नवबंर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि 7 नवबंर को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 9 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
पुरोहित ने बताया कि जिले में शांतिपूर्ण चुनाव के कानून एवं व्यवस्था के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए है। इस दौरान सरकारी वाहनों, हेलीकॉप्टर एवं विमान के चुनाव कार्यों में उपयोग पर रोक रहेगी। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकाशन सामग्री यथा पोस्टर, पैंफलेट आदि पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम आवश्यक रूप से प्रकाशित करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के तहत कार्यवाही की जाएगी। उनके मुताबिक प्रत्येक प्रत्याशी एवं राजनैतिक दलों को अपनी बेबसाइट, सोशल मीडिया हेन्डल, राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में कम से कम तीन बार प्रकाशित करवाना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी पुरोहित ने सभी दलों से स्वतंत्र-निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान तथा आदर्श आचार संहिता का पालन करवाने के लिए पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया है। साथ ही समस्त पोलिंग बूथ पर बीएलए की नियुक्ति तुरंत प्रभाव से करने का भी आग्रह किया है।